नैनीताल, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस सप्ताहांत पर नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए तीन शर्तें लगा दी हैं। जिलाधिकारी आदेशों के अनुसार केवल उन्हीं सैलानियों को नैनीताल आने की अनुमति होगी, जिन्होंने देहरादून सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया होगा। उनके पास 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी। साथ ही उन्हें नैनीताल में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश आगामी 12 जुलाई की सुबह 8 बजे तक प्रभावी होंगे। आदेशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, उत्तराखंड कोविड-19 महामारी नियम-2020 तथा भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी में प्रवेश करने के लिए भी सभी सैलानियों को कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के बाद प्रशासन ने मसूरी आने के लिए नियम और सख्त बना दिए हैं। शहर में आने के लिए सभी सैलानियों को कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ होटल की बुकिंग करवाना जरूरी कर दिया है। जिनके पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनको मसूरी के कोल्हूखेत से वापस भेज दिया जायेगा। मसूरी के पुलिस अधिकारी नरेन्द्र पंत ने कहा, ‘जिन सैलानियों के पास ऑनलाइन होटल बुकिंग होगी, कोरोना की जांच रिपोर्ट होगी उनको ही मसूरी आने दिया जायेगा। वहीं, पंजाब से आईं सैलानी सिमरन कहती हैं कि मसूरी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन जब खुद मास्क नहीं पहने रहने पर जब पूछा गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया।