मुंबई,महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को देखते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार ने 31 मार्च तक के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं. जिसके अनुसार, सभी थिएटर और ऑडिटोरियम केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे. सभी निजी दफ्तरों में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्य करेंगे. जबकि मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा. महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर कोई कार्यालय या ड्रामा थिएटर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे महामारी के काल तक बंद कराया जा सकता है. साथ ही सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के विभाग प्रमुखों से कर्मचारियों की आवश्यक संख्या पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है. हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100 फीसदी संख्या के साथ काम कर सकता है. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को एकदम प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो. नए प्रतिबंध के अनुसार, स्क्रीनिंग में टेंपरेचर सही पाए जाने पर ही किसी भी कार्यालय में लोगों को एंट्री दी जाएगी. साथ ही पहले की तरह ही सेनेटाइजर का उपयोग किया जाएगा.
– मुख्यमंत्री ने घोषित पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभागीय आयुक्तों से कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए घोषित पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. डिजिटल बैठक में ठाकरे ने कहा कि राज्य में रोजाना मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं लेकिन टीकाकरण अभियान ने भी रफ्तार पकड़ी है. उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले साल इस महामारी के आने के बाद गुरुवार को सर्वाधिक मामले के मद्देनजर जिला प्रशासन संक्रमितों के संपर्क में आने व्यक्तियों की पहचान की गति बढ़ाए, पाबंदियां एवं सुरक्षा नियम लागू करें.’’