डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन, सोशल मीडिया को गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
उन्होंने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उनके यहां खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था ह्रञ्जञ्ज के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से हो।
हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया
रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में वॉट्सऐप के यूजर्स 50 करोड़ हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज चलने की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफार्म के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया।

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