मप्र सरकार ने स्कूलों को जनवरी से सत्र के अंत तक की बकाया फीस लेने की छूट दी

भोपाल, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए जनवरी से मार्च (सत्रांत) तक की फीस एकमुश्त या किश्तों लेने की छूट दे दी है। मंगलवार को जारी आदेश में 15 दिसंबर से स्कूल रेगुलर खुलने के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 नवंबर को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल सत्र की सभी कक्षाओं की बकाया फीस सुविधा के अनुसार एकमुश्त अथवा किश्तों में ले सकेंगे। साथ ही, पालकों को फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। आदेश में कहा गया था कि किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। अगर ऐसा करना जरूरी हो, तो 20 फीसदी वेतन ही काटा जाएगा, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर काटा गया वेतन छह किश्तों में वापस करना होगा। हालांकि आदेश का फायदा उठाकर तमाम पालक फीस नहीं जमा कर रहे थे। ऐसी शिकायतें स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से की थी, इसलिए अब शासन ने 15 दिसंबर से स्कूल रेगुलर खुल जाने का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूल रेगुलर हो गए हैं और कक्षाएं लगने लगी हैं। ऐसे में उन कक्षाओं के संबंध में संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी विद्यार्थियों से फीस ले सकेंगे। नए आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों को राहत मिलेगी।

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