बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंगा गर्ल कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण बता कर बीएमसी को हर्जाना देने का आदेश दिया

मुंबई, बॉलीवुड की दंबग अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला कंगना के हक में सुनाया,जिसके बाद कंगना ने खुशी जाहिर की है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये से किया गया है, इस कारण उन्हें कंगना को तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद बॉलावुड की पंगा गर्ल ने खुशी जाहिर करते हुए थलाइवी के सेट वीडियो शेयर कर इस लोकतंत्र की जीत बताया है।
कंगना रनौत ने वीडियो शेयर कर कैप्शन लिखा, जब कोई व्यक्तिगत रूप से सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है। यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे टूटे सपनों को पंख दिए। आप एक विलेन की भूमिका निभाते हैं, इसकारण मैं एक हीरो हो सकती हूं। वीडियो में कंगना कह रही हैं, ‘हैल्लो आप सभी को, मैं इस वक्त थलाइवी की शूटिंग कर रही हूं। मुझे अच्छी खबर मिली कि मेरे बंगले का फैसला मेरे हित में आया है। जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और उसकी जीत होती है। यह लोकतंत्र की जीत होती है। मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूं, जिन्होंने विलेन का रोल अदा किया, इसकारण मैं एक हीरो का रोल अदा कर सकी।
शुक्रवार को जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताकर तोड़फोड़ की थी, जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कंगना के वकील का दावा है ऑफिस का 40 फीसदी हिस्सा ध्वस्त किया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल है।

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