योगी सरकार ने विधि विभाग को उप्र में लव जिहाद पर कानून बनाने का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी

लखनऊ, लव जिहाद को लेकर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवरों तथा इसके खिलाफ कानून बनाने के उनके ऐलान के बाद अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गयी है। गृह विभाग ने कानून विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम पांच वर्ष की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं आरोपित से काफी बड़ी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। लव जिहाद पर कानून बनने पर इसको विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्रय कानून के विधेयक के रूप पेश किया जाएगा।
विदित हो कि लव जिहाद से ही जुड़े एक प्रकरण में कोर्ट ने कहा था कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया। जोकि कदापि उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का ‘राम नाम सत्य’ ही होगा।। माना जा रहा है कि कानून बन जाने के बाद आरोपितों पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर पांच वर्ष तक की कठोर सजा का भी प्रावधान कर दिया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद माना जायेगा।

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