भोपाल, ठंड़ के मौसम की आहट हो गई है और शीत ऋतु में महामारी कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए एमपी के स्वास्थ्य महकमें ने सामान्य निर्देशों की एडवाईजरी जारी की है। शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण के निर्देश- जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव के उपाय जैसे लम्बी आस्तीन वाले परिधानों का उपयोग, ऊनी कपड़े अथवा कई परतों वाले वस्त्र पहनना, सिर तथा तलवों को ठंड से बचाने, शारीरिक तापमान में आकस्मिक परिवर्तन से बचाव जैसे उपायों को अपनाए। शीत ऋतु में प्राय: घरों में खिड़की-दरवाजे बंद रखे जाने के कारण घरेलू सदस्यों में श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी, खासी, मौसमी फ्लू आदि की भी अधिकता देखी जाती है, जिसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथों की स्वच्छता साबुन-पानी से हाथ धोकर अथवा सैनिटाईजर का उपयोग कर तथा श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाये।
सर्दियों के मौसम में अक्सर धुंआ अथवा प्रदूषणयुक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन/हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गो को अधिक समस्या हो सकती है। अतएव ऐसे सवंदेनशील व्यक्तियों द्वारा घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाये। बंद तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, मनोरजंन पार्क, थियेटर, धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह आदि में जाने से बचा जाये। यदि ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो, सामूहिक जमावट वाले स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु समुचित व्यवहारों का पालन किया जाये। अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाये एवं आईएलआई/सारी जैसे कोई भी लक्षण होने पर राज्य/जिला हेल्प लाईन 074121075 पर सम्पर्क किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूके।
कार्यस्थलों के खुले क्षेत्रों जैसे उद्यान, फूड उद्यान आदि का नियमित विसंक्रमण 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से किया जाये। कार्यस्थलों के दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हैन्ड रेले, झूले, फिसल-पट्टियों, कुर्सी, टेबल, बेंच, शौचालय के नल आदि तथा दीवार व फर्श की सफाई ऑफिस खुलने से पहले 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से की जाये। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थानों पर साबुन अथवा हैन्ड सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। पेयजल एवं हैन्ड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये। सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाये ताकि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क का सुरिक्षत निपटान किया जा सके। लिफ्ट में शारीरिक दूरी अपनाई जाये एवं एक समय पर केवल सीमित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाये।