नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों को सात दिन की अनिवार्य क्वारंटाइन में रखने से छूट प्रदान की है। इसके लिए यात्रियों को तीन विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति परिवार में मृत्यु या बीमारी के कारण भारत लौट रहा हो तो उसे एयरपोर्ट पर सात दिन के क्वारंटाइन से छूट रहेगी। मंत्रालय के अनुसार, यात्रा से 72 घंटे पहले जिन लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया हो और नेगेटिव रिपोर्ट हो, उन्हें भी सात दिन की क्वारंटाइन से छूट होगी। तीसरे, लोगों को एयरपोर्ट भर भी कोरोना टेस्ट कराने का विकल्प होगा। यदि एयरपोर्ट पर यह सुविधा है तो लोग अपना टेस्ट करा सकेंगे और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, तीनों श्रेणियों में छूट पाने के बाद लोगों को 14 दिन खुद को घर पर क्वारंटाइन में रहना होगा तथा उन्हें एक घोषणापत्र देना होगा कि कोरोना जैसे लक्षण होने पर वह स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे। क्वारंटाइन से छूट पाने के लिए यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कराना होगा। जिसमें करोना की नेगेटिव रिपोर्ट लोड करनी होगी। इस प्रकार अन्य स्थितियों में छूट के लिए भी आवश्यक दस्तावेज लोड करने होंगे। इन श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य यात्रियों को सात दिन के क्वारंटाइन पर रहना होगा। जबकि सात दिन की होम क्वारंटाइन होगी। मौजूदा समय में एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को सात दिन की क्वारंटाइन अनिवार्य है जिसका खर्च यात्री को खुद ही वहन करना पड़ता है। लेकिन मंत्रालय ने साफ किया है कि राज्य इन नियमों में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। यह राज्य में कोरोना की स्थिति पर निर्भर करता है।
विदेश से लौटे यात्रियों को स्वदेश आने पर 7 दिन के क्वारंटाइन से मिल सकेगी छूट
