भोपाल, मध्यप्रदेश में इस बार विदेशी पटाखे नजर नहीं आए। राज्य सरकार ने विदेशी पटाखों को बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि बेचते हुए नजर आए तो संबंधित दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी व्यापारी विदेशी पटाखों को बेचते हुए पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। किसी भी दुकान पर केवल मेड इन इंडिया पटाखे और आतिशबाजी ही बेची जा सकेगी।
दीपावली के मौके पर चीनी पटाखों की हर साल धूम रहती है। यह पटाखे पर्यावरण के लिए भी घातक हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इन विदेशी पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। कोरोना काल को देखते हुए भी इस बार प्रदूषण लोगों के लिए घातक हो सकता है। देश में आत्मनिर्भर और मेड इंडिया की बातें हो रही हैं तो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गृह विभाग ने चार दिन बाद जारी किया आदेश
बताया जा रहा है कि गृह विभाग का ये आदेश चार दिन पहले निकला था, लेकिन इसे उपचुनाव को देखते जारी नहीं किया गया था। अब मतदान होने के बाद इसे जारी कर दिया गया है। इसके पहले राजस्थान सरकार अपने यहां पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिसके खिलाफ पटाखा एसोसिएशन और व्यापारी हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में सुनवाई होनी है।
गृह मंत्रालय हुआ सख्त
केंद्र सरकार के आदेश के बाद मध्यप्रदेश के गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया है। गृह सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे विदेशी पटाखों कीबिक्री पर सख्ती से रोक लगाएं और समय-समय पर निरीक्षण भी करें। प्रशासन को विदेशी पटाखों समेत पोटेशियम नाइट्रेट से बने पटाखों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों से विदेशी पटाखे मंगाने वालों पर भी नजर रखें। 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे पर भी पाबंदी रहेगी। किसी व्यापारी के पास 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे मिले तो पुलिस और जिला प्रशासन को उन दुकानों को तत्काल सील करने का आदेश है। व्यापारी ब्रांडेड कंपनी के पटाखे ही बेचेंगे। पीसीबी पटाखों से हो रहे प्रदूषण की जांच करेगा।