भोपाल,मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रविवार को कोरोना टेस्टिंग और अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे बिल को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई। अब यह तय कर दिया गया है कि निजी लैब कोरोना टेस्टिंग के लिए अधिकतम ढाई हजार रुपए ही ले सकेंगी, इसमें घर से सैंपल कलेक्शन चार्ज भी शामिल है। साथ ही अब सरकारी, निजी या अनुबंधित कोविड अस्पताल हल्के या बिना लक्षण पर मरीज को 10 दिन तक बेवजह भर्ती नहीं रखेंगे। ऐसे मरीज जिन्हें हल्के लक्षण थे और तीन दिन में खत्म हो गए, बुखार भी नहीं है, वह डिस्चार्ज हो सकेंगे।
किसी भी अस्पताल को भर्ती मरीजों की टेस्टिंग कराने की पात्रता नहीं होगी, केवल गंभीर लक्षण वाले मरीज के लिए ही निजी लैब से टेस्टिंग करा सकेंगे।
-अस्पतालों को लेकर जारी गाइडलाइन
– जिले की सभी निजी लैब जो कोविड टेस्टिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त है, वह प्रति टेस्टिंग ढाई हजार रुपए से अधिक नहीं ले सकेंगी, इसमें घर से सैंपल कलेक्शन चार्ज भी शामिल है।
-कोई भी अस्पतातल भर्ती मरीज की कोरोना टेस्टिंग नहीं करा सकेंगे, केवल गंभीर मरीज की स्थिति में ही जांच हो सकेगी।
-ऐसे मरीज जो भर्ती हैं, हल्के लक्षण थे जो तीन दिन में खत्म हो गए, बुखार नहीं है, आक्सीजन की जरूरत नहीं है, वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर होम आईसोलेशन में या पैड कोविड केयर सेंटर में रह सकेंगे।
-मरीज को 10 दिन तक अनिवार्य तौर पर भर्ती नहीं रखा जा सकेगा।