भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को अल्पकालीन कर्ज की राशि जमा करने की अवधि अगस्त माह तक के लिए बढ़ा दी है। 2019 कि खरीफ फसल एवं 2019 20 कि रवी फसल के अल्पकालीन ऋण को किसान 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस अवधि का ब्याज अदा करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के ऊपर 74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। किसानों को 31 अगस्त तक राशि जमा करने का आदेश सहकारिता विभाग ने जारी कर दिया है। सभी बैंकों और सोसाइटी के प्रबंधकों को भेजा गया है।
मप्र में 31 अगस्त तक किसान नहीं होंगे डिफाल्टर क्योंकि ब्याज चुकाएगी सरकार
