मप्र में 20 तक बंद रखी जाएँगी शराब की दुकानें, आदेश जारी

भोपाल, मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बढ़ाए गए 3 मई तक लॉक डाउन को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल तक सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया हैं। वाणिज्यिक कर विभाग उप सचिव एसडी रिछारिया ने आदेश जारी करते मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को लिखा है कि मध्य प्रदेश में नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉक डाउनलोड के कारण शराब और भांग दुकानों को बंद रखा जाएगा।
उप सचिव एसडी रिछारिया ने आदेश जारी आदेश में लिखा कि राष्ट्रीय विपदा कोरोनावायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत 20 अप्रैल 2020 तक मध्य प्रदेश की सभी मंदिरा एवं भांग की दुकानें बंद रहेगी।
पहले से बंद है शराब की दुकानें
आप को बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज दोबारा से देश में लॉक डाउन बढऩे के कारण अब विभाग ने 20 अप्रैल तक शराब और भांग की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया है।
20 अप्रैल को विभाग लेगा निर्णय
20 अप्रैल के बाद प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी या नहीं इस पर निर्णय विभाग 20 अप्रैल या उससे पहले कर सकता है। उधर, प्रदेश मेें शराब की दुकानों के बंद होने के बाद भी कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छीपे शराब बेची जा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन दुकानदारों पर कार्रवाई की है।
3 मई तक सिनेमा घर रहेंगे बंद
वाणिज्यिक कर विभाग उप सचिव एसडी रिछारिया ने एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश में उप सचिव एसडी रिछारिया ने लिखा है कि 3 मई तक प्रदेश के सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे।

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