लखनऊ,उप्र के रामपुर में 29 नवम्बर 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में गुरूवार को सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा दायर हलफनामे में काटपीट और श्री खान द्वारा बिना कोर्ट में उपस्थित हुए उसे प्रस्तुत करने के स्पष्टीकरण माँगा है। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा श्री खान के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने पर लगायी गयी रोक के मद्देनजर उनके खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जुलाई तय किया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर परिवाद के अनुसार श्री खान ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उनके लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को श्री खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा बीती पांच अप्रैल को दस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था।