इंदौर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया की अवकाश बेंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव एस आर मोहंती और तत्कालीन संचालक राजेश जैन पर 5-5 हजार रुपए का का जुर्माना लगाया है ।2012 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रकरण में 2 माह के अंदर वेतन विसंगति का निर्धारण करने का आदेश दिया था।किंतु दोनों अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में लापरवाही बरती। अवमानना के इस प्रकरण में न्यायमूर्ति ने दोनों अधिकारियों के ऊपर जुर्माना लगा कर मामले का निराकरण कर दिया।