SC का आदेश राजनीतिक दल उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड जनता को भी बताएं

नई दिल्ली, स्वच्छ राजनीति की दरकार के मद्देनजर को अपराधियों को इससे मुक्त कराने की दिशा में देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि वह चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड को जनता के सामने रखे। कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को साइट पर अपलोड करे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही आगाह किया है कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड को अखबारों, बेवसाइट्स और सोशल साइट्स पर प्रकाशित करे। जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि उन्होंने एक साफ छवि के उम्मीदवार की बजाय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया। कोर्ट ने ‘जिताऊ उम्मीदवार’ के तर्क को खारिज किया है। इसके साथ ही पार्टियों से सवाल किया कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को टिकट देती हैं। सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल कोर्ट की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाएगा।
अश्विनी उपाध्याय ने दागी नेताओं को टिकट दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा कि राजनीति से अपराधियों को हटाने के लिए पिछले छह महीने में सरकार या चुनाव आयोग ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। राजनीति में बढ़ते आपराधिकरण पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीते चार आम चुनाव से राजनीति में आपराधिकरण तेजी से बढ़ा है। इससे पहले पोल पैनल ने कोर्ट को बताया था कि 2004 में 24फीसदी सांसदों की पृष्ठभूमि आपराधिक थी, लेकिन 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़कर 30 फीसदी और 2014 में 34 फीसदी हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक, मौजूदा लोकसभा में 43 फीसदी सांसदों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं।

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