व्यापमं घोटाले के आरोपियों को 5-5 साल की सजा

जबलपुर, न्यायालय सीबीआई (व्यापमं) के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार पांडे की अदालत ने आज व्यापमं घोटाले के आरोपियों बालाघाट निवासी दिलीप रावत व मनोज शर्मा को 5-5 साल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त दोनों आरापियों पर साढ़े 4-साढ़े 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों ने व्यापमं द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में गड़बड़ी की थी। दिलीप रावत वास्तविक उम्मीदवार के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी बनकर शामिल हुआ। उसने आपराधिक षड्यंत्र कर मनोज शर्मा नामक अभ्यर्थी को पास कराने का कार्य किया।
साक्षात्कार के दौरान फोटो व हस्ताक्षर का मिलान न होने पर आरोपी पकड़ में आ गये। बालाघाट जिले के थाना कोतवाली में वन विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई (व्यापमं) कोर्ट ने अग्रिम अनुसंधान कर प्रकरण में आरोपी दिलीप रावत व मनोज शर्मा के खिलाफ पूरक अभियोग-पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

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