नई दिल्ली, वर्ष २००० में साबरमती एक्सप्रेस में हुए विस्फोट का षडयंत्र रचने के आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व स्कॉलर और संदिग्ध हिजबुल मुजाहिद्दीन ऑपरेटर गुलजार अहमद वानी को बाराबंकी की एक अदालत ने आरोप से बरी कर दिया है। आरोपी के वकील के अनुसार अदालत ने सबूतों के अभाव के कारण वानी और सह आरोपी मोबिन को रिहा कर दिया। यह विस्फोट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उस समय किया गया था जब ट्रेन मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जा रही थी। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी।
आरोपी के वकील एम एस खान ने कहा, ‘अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम ए खान ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि अभियोजन उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सका।’ वानी को दिल्ली पुलिस ने वर्ष २००१ में कथित रूप से विस्फोटकों एवं आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था। वह श्रीनगर के पीपरकारी इलाके का निवासी है और इस समय लखनऊ की एक जेल में बंद है।