मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत नौ बैंकों पर अपने निर्देश के अनुपालन में देरी के चलते जुर्माना लगाया है। इन सभी बैंकों ने शनिवार को शेयर बाजार इसकी जानकारी अलग-अलग दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शनिवार को शेयर बाजार को जानकारी दी कि एक ऋण खाते में धोखाधड़ी की जानकारी देने में देरी होने पर उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर भी किंगफिशर एयरलाइंस के खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई का आदेश मिलने के 14 दिन के अंदर जुर्माना चुकाने को कहा गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब एंड सिंध बैंक, कारपोरेशन बैंक पर 1-1 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व फेडरल बैंक पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा यूको बैंक पर भी कार्रवाई की गई है।