नई दिल्ली, गुरुवार को देश में बच्चों के साथ यौन अपराध के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन जिलों में इस तरह के लंबित मामलों की संख्या 100 से ज्यादा है, वहां 60 दिनों के भीतर विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाए जाएं। इन अदालतों के गठन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ये अदालतें सिर्फ बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों की सुनवाई करेंगी।
बच्चों के साथ हुए यौन अपराध पर कार्रवाई के लिए 2012 में संसद ने विशेष कानून ’प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस’ यानी पॉक्सो पारित किया था। इसके तहत इस तरह के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस टीम बनाने, हर जिले में विशेष कोर्ट के गठन जैसे प्रावधान हैं। लेकिन देश के ज़्यादातर जिलों में इन पर अमल नहीं हो पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा अपराध वाले जिलों में विशेष पॉक्सो अदालतों के गठन का आदेश गुरुवार को दिया है।