उत्तराखंड में 2 से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

देहरादून, उत्तराखंड में दो से अधिक संतान वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसमें उनके लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है। विधानसभा ने बुधवार को इस बारे में एक विधेयक पारित किया, जिसे उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 (संशोधन) विधेयक नाम दिया गया। इसे विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक को पंचायत चुनावों से पहले राज्यपाल से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है और उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करना है।
उन्होंने कहा, ‘हमने सभी पंचायत सदस्यों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की है। सामान्य वर्ग में, न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 है। एससी/ एसटी श्रेणियों में पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 और महिलाओं के लिए कक्षा 5 है।’ विधेयक किसी भी पंचायत सदस्य द्वारा एक साथ दो पद रखने पर प्रतिबंध लगाता है।

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