ममता मीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को तुरंत रिहा नहीं करने पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली,भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को तत्काल रिहा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को ही शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हे उसी दिन रिहा नहीं किया जा सका। बंगाल सरकार ने कहा औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगा, जिसकी वजह से उन्हें आज सुबह 9.40 पर रिहा किया गया। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी भाजपा नेता को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया?
सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा जमानत देने के बाद भी प्रियंका को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया? हमारा आदेश स्पष्ट था और इसका तुरंत पालन होना चाहिए। अगर उन्हें तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इसे अवमानना माना जाएगा। इस पर प्रियंका के वकील ने कहा उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है।
जवाब में बंगाल सरकार ने कहा शर्मा को 9.40 पर रिहा कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें तत्काल नहीं रिहा किया गया तो हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी मनमाने तरीके से की गई। कोर्ट ने कल दिए आदेश में बेल के बाद भाजपा नेता को ममता बनर्जी से लिखित माफी मांगने का भी आदेश दिया था। हालांकि, शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उनसे माफीनामे के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रियंका शर्मा को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी, लेकिन प्रियंका को माफी मांगने का भी निर्देश दिया।

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