बुरहानपुर,प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रीती जैन की अदालत ने गंभीर चोट पहुचाने वाले 3 आरोपियो को 1.1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 500.500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज बैरागी ने बताया कि पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बख्खारी मे 25 फरवरी 2016 को रात्री मे आरोपी प्रकाश पिता मोहन आयु 35 वर्ष गिरजा पिता मोहन आयु 50 वर्ष राजेश पिता दशरथ आयु 29 वर्ष निवासी बख्खारी ने फरियादी गणेश को लकडी से मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुचाई थी और काशी बाई के साथ भी मारपीट की थी। घटना का कारण इतना था कि फरियादी गणेश गोलू से बात कर रहा था तो आरोपीगण ने कहा कि तुम हमे गाली दे रहे हो तक फरियादी ने कहा कि हम तुमसे बात ही नही करते है तो गाली क्यो देंगे। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने लकडी से मारपीट कर उसके उल्टे हाथ की कलाई पर चोटे चहुचाई थी बीच बचाव करने आई काशी बाई के साथ भी मरपीट की थी हाथ मे फ्रेख्र होने से पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 325ध्34 भादवी का अभियोग पेश किया था जिसे अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित किया गया। अदालत ने तीनो आरोपियो को धारा 325ध्34 मे 1.1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500.500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।