भोपाल,प्रदेश का पंजीयन विभाग एक अप्रैल से रजिस्ट्री के नए नियम (उपबंध) लागू करने जा रहे हैं। नए नियमानुसार राजधानी सहित प्रदेशभर के पुराने मकानों की रजिस्ट्री 50 फीसदी तक सस्ती होगी। नए नियमों के तहत पुराने मकानों की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इसके लिए तीन स्लैब तय किए गए है। यह नियम सभी तरह के भूखंड पर लागू होंगे। रजिस्ट्री सस्ती होने से पुरानी प्रॉपर्टी कम दामों पर मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे प्रॉपर्टी मार्केट फिर से गति पकड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक 10 से 20 साल पुराने मकान में स्टांप ड्यूटी पर 10 फीसदी छूट मिलेगी। 10 से 20 पुरानी प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी में छूट पहली बार दी जा रही है। इस तरह का प्रावधान अब तक नहीं था। वहीं, 20 से 25 साल पुराने मकान पर 15 फीसदी, 25 से 30 साल पुराने मकान पर 20 फीसदी और इसके बाद हर पांच साल पर पांच फीसदी की दर से छूट बढ़ती जाएगी, जो अधिकतम 50 फीसदी तक होगी।
मालूम हो कि यह पहली बार हो रहा है जब रजिस्ट्री के नियम पहले लागू किए जा रहे है जबकि गाइडलाइन लोकसभा चुनाव के बाद लागू की जाएगी। बता दें कि मार्च में जो रेट गाइडलाइन के हैं, वही रेट अप्रैल में भी रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से नई गाइडलाइन लागू नहीं की जाएगी। इस बारे में जिला पंजीयक भोपाल पवन अहिरवार का कहना है कि महानिरीक्षक ने संपत्ति मूल्य गाइडलाइन के लिए जारी उपबंध एक अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं। स्टांप शुल्क की गणना नए नियम के अनुसार की जाएगी। वहीं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव का कहना है कि रजिस्ट्री के नियम बदलने का नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो चुका है। इसलिए नए नियम अचार संहिता लागू होने के बावजूद एक अप्रैल से लागू होंगे।