बड़े लेनदेन किए पर रिटर्न नहीं भरा, आईटी ने दिए जबाब के लिए सिर्फ 21 दिन

नई दिल्ली, आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और आपने बड़े लेन-देन किए हैं, तो जल्द ही आपको इनकम टैक्स से ईमेल या एसएमएस से नोटिस मिलने वाला है। आयकर विभाग ऐसे लोगों को पहले नोटिस भेजेगा और उन्हें रिटर्न जमा करने या जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर लोगों ने टैक्स नहीं भरा या रिटर्न फाइल नहीं किया तो उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनकी आय तो टैक्स के दायरे में आती है, पर इन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें रिटर्न जमा करने या जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिनों का समय दिया जाएगा। अगर इन दिनों में ऐसे लोगों ने टैक्स नहीं भरा या रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनके खिलाफ तय नियमों में कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देने और टैक्स न भरने वालों पर इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग अपने मॉनिटरिंग सिस्टम से नजर रख रहा है। विभाग ने 2018-19 में टैक्स रिटर्न न भरने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर टैक्स की देनदारी बनती है। विभाग ने यह खुलासा नहीं किया कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है।

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