जबलपुर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को कोर्ट परिसर में जाने और पेशी में तरह-तरह के जवाब देने से मुक्ति मिल जाएगी। इससे उन्हें शर्म और झिझक महसूस नहीं होगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पीड़िताओं को पुलिसिंग, चिकित्सकीय काउंसलिंग और न्यायालय की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। जो केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। उसमें प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाएगा। स्टाफ महिलाओं के साथ बातचीत कर और उनकी समस्याओं को जानकर उस पर कार्यवाही के लिए, यही केंद्र जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बलात्कार पीड़िताओं को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।