तिरंगा के अपमान में केजरीवाल सहित अन्य 10 लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिए आदेश

सागर,सागर में ‘आप’ प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीना अपर न्यायालय ने राष्ट्र ध्वज के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के दस अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिया है। मामला 2014 का है जब केंद्र सरकार के खिलाफ ‘आप’ ने मप्र के सागर में विरोध प्रदर्शन किया था। जानकारी के अनुसार राजेंद्र मिश्र नाम के एक अधिवक्ता ने सागर जिले की कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में आरोप लगाया था कि 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल सहित ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ लहराया था। याचिकाकर्ता ने इस राष्ट्रध्वज का अपमान बताकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
करीब 5 साल बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। सूत्रों से पता चला है कि कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल और आप के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सागर,बीना,खुरई और दिल्ली में केस दर्ज किए जाएंगे। माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने से सीएम केजरीवाल मुसीबत में फंस सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर ‘आप’ और केजरीवाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में बीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप कार्यकर्ता गीता पटेल, जगप्रीत क्षितिज, अतुल मिश्रा पर जीरो एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी द्वारा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए केजरीवाल पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।

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