बच्चों को भारी बस्तों से राहत मिलेगी, HRD ने राज्यों को भेजी नई गाइडलाइन

नई दिल्ली, बच्चों के भारी भरकम स्कूल बैगों का मामला कई बार उठता रहा है क्योंकि इससे बच्चों को कंधे दर्द सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने स्कूल के बच्चों के बैग के वजन को लेकर एक नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के बैग के वजन कम कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में नए नियमों को भेज दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सभी कक्षा के छात्रों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन तैयार की है। कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवीं के छात्रों की करें तो स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो के बीच का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो छात्र कक्षा छठी और सांतवीं में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैग का वजन 4 किलो निर्धारित किया गया है। वहीं कक्षा आठवीं और नवीं के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात कक्षी वहीं दसवीं के छात्रों की करें तो वजन पांच किलों होना चाहिए।

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