जबलपुर,मप्र उच्च न्यायालय ने नीट की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा का बंधन वाला आदेश निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश एस के गंगेले की युगलपीठ ने आज दीपिका उपाध्याय की ओर से नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है।
इसमें नीट परीक्षा में न्यूनतम आयु 17 और अधिकतम आयु 25 वर्ष को चुनौती दी गई है। जिसे संविधान की धारा 14 व 19 का उल्लंधन बताया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संधी ने न्यायालय को बताया कि पीएमपी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। इस वर्ष से एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आयु सीमा निर्धारित करने से वह छात्र प्रभावित होंगे जो विगत वर्षो से परीक्षा की तैयारी कर रहें है।
इधर,एमसीआई की तरफ से उपस्थित हुए अधिवक्ता इंद्रा नायर ने न्यायालय को बताया कि उम्र निर्धारण के नियम को गलत करार देते हुए कमेटी ने उसे समाप्त करने के लिए गर्वङ्क्षनग काऊङ्क्षसङ्क्षलग के पास भेजा है. जिसके बाद युगलपीठ ने यह आदेश जारी किये।