भोपाल, विधानसभा चुनाव के कल शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जायेगा । फॉर्म भरने का सिलसिला 9 नवम्बर तक चलेगा,जबकि मतदान 28 नवम्बर, को होगा और मतगणना 11 दिसम्बर को की जाएगी। दो नवम्बर से 9 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 4 नवम्बर रविवार एवं 7 नवम्बर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पाँच व्यक्तियों (प्रत्याशी+ 4) को लाने की अनुमति रहेगी। 14 नवम्बर को नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगीं।
दस हजार होगी जमानत राशि
विधान सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये रूपये 10,000 (दस हजार) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 (पांच हजार) जमानत राशि जमा कराना होगी। फार्म ए. फार्म बी. नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बर, 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र के साथ प्रपत्र -26 में जिसमें अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्व-वृत्त, यदि कोई हों, (दोष-सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामले), से संबंधित विवरण, पैन के विवरण और स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रितों की आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति, अभ्यर्थी, पति/पत्नी एवं सभी आश्रितों की परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल आदि) तथा सरकार एवं सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के प्रति उनकी देयताएं/देय राशियों के विवरण, अभ्यर्थी एवं पति/पत्नी के व्यवसाय या आजीविका के विवरण तथा अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण उपलब्ध कराए जाएं।