SC का आदेश नागेश्वर राव नहीं ले सकेंगे नीतिगत निर्णय,वर्मा के खिलाफ दो हफ्ते में जाँच पूरी करो

नई दिल्ली,उच्चतम न्यायलय ने आज छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक अलोक वर्मा की याचिका पर सीवीसी को निर्देश दिए की वह दो हफ्ते में वर्मा से सम्बंधित मामले की प्रचलित जाँच पूरी करें और उसकी जाँच रिपोर्ट बंद लिफाफे में उच्च अदालत को सौंपे। अदालत ने यह जाँच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एके पटनायक की निगरानी में करने का भी हुक्म सीवीसी को दिया। अदालत ने इस बारे में सीवीसी के वकील द्वारा जाँच के लिए मांगे गए तीन हफ्ते का समय नहीं दिया। इधर,अदालत ने एक्टिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव को कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने का भी आदेश दिया और कहा की वह सिर्फ रूटीन के मामले ही देखेंगे। उधर,अदालत ने सीबीआई में विगत 23 अक्टूबर के बाद से एक्टिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव द्वारा लिए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी भी मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होगी।

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