GST फिर भी मनोरंजन कर MP में 31 दिसंबर तक कोई फिल्म नहीं होगी रिलीज

भोपाल, मध्यप्रदेश में सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों में 31 दिसंबर तक कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं होगी मुंबई में प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सेंट्रल सर्किट एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 5 से 20 फ़ीसदी तक मनोरंजन कर वसूला जा रहा है। वहीं टिकटों पर पहले से ही जीएसटी लग रहा है।
सिनेमा संचालक और सेंट्रल सर्किट सिनेमा मध्यप्रदेश में लगाए गए मनोरंजन कर का विरोध कर रहा है। 100 रुपए तक की टिकट में पहले ही 18 परसेंट जीएसटी लागू है। 100 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 फ़ीसदी जीएसटी सरकार वसूल कर रही है। इसके बाद भी सिनेमाघरों पर मनोरंजन कर के नाम से नगरीय निकायों द्वारा 5 से 20 फ़ीसदी तक की वसूली शुरु कर दी है। इससे नाराज होकर अब मध्य प्रदेश में प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सेंट्रल सर्किल सिनेमा ने, कोई भी नई फिल्म 31 दिसंबर तक म.प्र में रिलीज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस बीच में यह विवाद नहीं सुलझा, तो यह प्रतिबंध आगे भी बना रहेगा।

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