मुरैना,आगामी चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए प्रशासन काफी सर्तक बना हुआ है। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति लेनदेन करता हुआ अथवा किसी भी प्रकार की खरीद फरोक्त कर रहा है तो उसे पूरे दस्तावेज पत्रक उपलब्ध कराने होंगे। ऐसा न कराने पर अनाधिकृत राशि को जप्त कर राजसात कर लिया जायेगा। ऐसा ही एक मामला मुरैना बस स्टेण्ड पर दोपहर में घटित हुआ। जिसमें सूचना मिलते ही कलेक्टर मुरैना के निर्देशन में तहसीलदार बागरी ने कार्यवाही को अंजाम दिया।
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर 1:45 बजे बस स्टेण्ड पर सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार बागरी के नेतृत्व में एसव्हीएसटी दलों द्वारा संजय पार्क बस स्टैण्ड एचडी स्पोर्टस पर नगद राशि 8 लाख रूपये गिनते हुए व्यक्ति की सूचना मिली थी, सूचना मिलते ही दल की टीम मौके पर पहुंची, जहां मिलन सिंह तोमर पुत्र डोंगर सिंह, नीरज सिकरवार पुत्र पप्पू ठाकुर, सोमपाल सिंह तोमर पुत्र हजूरी सिंह तोमर एवं रिंकू राठौर पुत्र छोटेलाल राठौर मौके पर मिले। तहसीलदार द्वारा इनसे पूछताछ भी की गई तो मिलन सिंह तोमर पुत्र डोंगर सिंह निवासी ग्राम अमल्हेडा अम्बाह ने बताया कि वह आठ लाख रूपये की राशि पुरानी बस रंजीत सिंह सिकरवार निवासी केशव कॉलोनी मुरैना से खरीदने आए थे। लेकिन उनके पास आठ लाख रूपये की धनराशि का कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं थे इस कारण तहसीलदार द्वारा उस राशि को अवैध मानकर जप्त कर ली गई है।