गुडग़ांव, मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में साल 2012 में हुई हिंसा पर गुडग़ांव की अदालत के फैसले में 31 लोगों को दोषी ठहाते हुए 117 लोगों को बरी किया गया है। दोषियों की सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा।
फैसला आने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
इधर गुडग़ांव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल इस माामले पर 505 पेज का निर्णय तैयार किया है। जिसमें 31 लोगों को दोषी बताया गया है। गौरतलब है कि 90 लोगों का नाम एफआईआर में भी नहीं था। फैसला आने के बाद मारुति के गुडग़ांव व मानेसर प्लांट के कर्मचारियों ने लंच भी नहीं किया, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो।