भोपाल, सडक़ दुर्घटना में मृत मिस्त्री के परिवार को 10 लाख से अधिक मुआवजा देने का आदेश बीमा कंपनी को जिला अदालत द्वारा किया गया है। मामला 19 अप्रैल 2015 का है,जब महानीम के पास सिरोंज रोड पर एक मोटर सायकिल ने पैदल चल रहे रामदयाल को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी।
अब जिला अदालत ने बीमा कंपनी को उसके परिजनों को 10 लाख 41 हजार 383 रुपए
की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया हैं। इस मामले की पैरवी आरके हिंगोरानी ने की।्र