जबलपुर -मप्र जबलपुर हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के आईटीआई में 463 प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों के लिए सितम्बर में विज्ञापन जारी कर 6 नवम्बर को परीक्षा आयोजित की थी अब उसके रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आईटीआई के 463 पदों की नियमित भर्ती में तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत ही कौशल विकास केन्द्रों में पांच वर्षो से कार्यरत अनुभवी संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दिये जाने से नाराज प्रशिक्षण अधिकारी राजेश साहू, खेमेन्द्र ठाकुर सहित कई कर्मचारियों ने कोर्ट की शरण ली थी ।
उनका तर्क था कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कौशल विकास केन्द्र और आईटीआई दोनों विंग आती हैं । आईटीआई और कौशल विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती की योग्याताएं और पद समान है उसके बाद भी तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमित भर्ती के पदों में कौशल विकास केन्द्रों में विगत पांच सालों से प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को किसी प्रकार की आयु सीमा में छूट, बोनस अंक अथवा अनुभव के आधार पर संवलियन की कार्यवाही नही की गई । तथा विभाग ने भर्ती के लिए निकाले गये विज्ञापन में डायरेक्टेट आफ जनरल इंडिया के मापदण्डों को भी पूरा नहीं किया ।
इस आशय की जानकारी म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर की तरफ से दी गई है।