नई दिल्ली, स्पाइस जेट पर प्रतिबंध के बाद भी उसकी वसूली के आरोप में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने दो लोगों को करीब 50,000 रपए देने का स्पाइस जेट को आदेश दिया है।
जिन्हें यह पैसे दिए जाएंगे वह दोनों राजस्थान निवासी हैं, जिनमें सुजाता चौधरी को 25,125 रपए और संजय राहर को 25,125 रपए देन6े को कहा गया है। इस मामले में राज्य आयोग ने विमानन कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी।
दोनों यात्रियों ने दिल्ली से कोयंबटूर की टिकट बुक कराई थी। लेेकिन जब टिकट मिलने पर पता चला कि विमानन कंपनी ने लेनदेन शुल्क के तौर पर 125 रपए लिए,जबकि डीजीसीए के 17 दिसंबर 2012 के आदेश के तहत यह शुल्क वसूल नहीं कर सकतीं थी।