नई दिल्ली,उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग को क्षति से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन की ओर से दिए गए सुझावों पर आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा ज्योतिर्लिंग पर सिर्फ आरओ का ही पानी चढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने प्रति श्रद्धालु दूध और दूसरी पूजन सामग्री की सीमा सीमित करने का फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने महाकाल मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने तब कहा था कि मंदिर में किस तरह से पूजा-अर्चना हो, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ शिवलिंग को नुकसान से बचाने पर सुनवाई की। पिछले साल अक्तूबर में कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन के तरफ से सुझाए गए कुछ उपायों पर सहमति जताई थी, इसके बाद से शिवलिंग पर आरओ पानी चढ़ाया जा रहा है।