मानहानि के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से के.के.मिश्रा को राहत,ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त

नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के.के.मिश्रा के खिलाफ चल रहे मानहानि के प्रकरण में ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रवक्ता के.के.मिश्रा के खिलाफ मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया था। इसके खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता के.के.मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। किंतु यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी।
इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए मानहानि के इस प्रकरण पर रोक लगा दी है। जिसके कारण कांग्रेस प्रवक्ता के.के.मिश्रा को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए यह एक बड़ा झटका है।

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