दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला,लालू दोषी करार, जगन्नाथ मिश्रा बरी

रांची,झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस तरह अब तक चारा घोटाले के छह में से चार केसों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है। उनके साथ महेंद्र सिंह बेदी, अधीप चंद, ध्रुव भगत और आनंद कुमार भी बरी कर दिए गए हैं।
लालू इन दिनों बीमार चल रहे थे और उन्हें रांची इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में भर्ती कराया गया था। वह पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। फैसले के वक्त लालू कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को ही चारा घोटाले के चौथे मामले में फैसला आने वाला था, जिसे टाल दिया गया था। बता दें, यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। वहां से करीब 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर सीबीआई ने 1996 में एफआईआर दर्ज की थी। राशि की निकासी 1995 से 1996 के बीच हुई थी। मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल, 1996 को रिपोर्ट दर्ज की थी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ पांच मुकदमे सीबीआई ने दर्ज किए है।
हम देश छोड़कर भागने वाले नहीं : राबड़ी
पटना (ईएमएस)। राजद विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी ने फैसला आने के बाद कहा कि न्यायालय के फैसला सर्वमान्य है और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। राबड़ी ने कहा कि हम लोग देश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। राजद अध्यक्ष की पत्नी ने कहा कि न्यायालय से उम्मीद तो की जा रही थी कि इस मामले में यादव को बरी कर दिया जाएगा।

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