विक्रम कोठारी व उनके पुत्र राहुल को नहीं मिली जमानत

लखनऊ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष जज एमपी चैधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी व उनके बेटे राहुल कोेठारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी। राहुल कोठारी इस कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। सीबीआई ने इन दोनों अभियुक्तों को सात बैंकों को तीन हजार 376 करोड़ के साथ धोखाधड.ी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। विदित हो कि बीते 24 फरवरी को अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को 11 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था। सात मार्च को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद विक्रम कोठारी ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *