भोपाल, फरवरी-2018 में ओला-वृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रुपये तथा वर्षा आधारित फसल के लिये 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान सहायता राशि दी जायेगी। अभी यह राशि क्रमश: 15 हजार और 8 हजार रुपये है। राज्य शासन द्वारा माह फरवरी-2018 में ओला-वृष्टि से कृषकों को हुई फसल नुकसानी के लिये तथा भविष्य में दी जाने वाली सहायता के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि तथा मानदण्ड में संशोधन किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में ओला-वृष्टि से प्रभावित फसलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल क्षति पर अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता
प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पाण्डेय ने जानकारी दी है कि फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे को छोड़कर सभी उगाई जाने वाले फसलों, जिसमें सब्जी की खेती, मसाले, ईसबगोल, तरबूजे, खरबूजे की खेती भी सम्मिलित है, चाहे वह खेतों या नदी के किनारे हों की हानि के लिये नये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।