जबलपुर,मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य रामेश्वर नीखरा को आज परिषद की सदस्यता से अयोग्य करार कर दिया। यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न सामान्य सभा में अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से लिया गया।
राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सदस्य रामेश्वर नीखरा परिषद की पिछली कई बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं और उन्होंने अनुपस्थिति की कोई वजह भी नहीं बताई है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 10 बी में प्रावधान है कि राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य, परिषद की तीन बैठकों में बगैर किसी समुचित कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो वे विधि अनुसार राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य पद से मुक्त कहलाएंगे।