बोफोर्स सुनवाई मामले से अलग हुए न्यायाधीश खानविलकर,28 मार्च तक टली सुनवाई

नई दिल्ली, न्यायाधीश एएम खानविलकर ने बोफोर्स तोप दलाली मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस वजह से मामले पर सुनवाई 28 मार्च तक के लिए टल गई। दरअसल मंगलवार को सुनवाई पर वकील अजय अग्रवाल की याचिका लगी थी, लेकिन सीबीआई ने भी कोर्ट को सूचित किया कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वकील अजय अग्रवाल ने बोफोर्स दलाली कांड में हिन्दुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल की यह याचिका पिछले 12 सालों से लंबित है।
गौरतलब है सीबीआई ने पहले इस मामले में कोई अपील दाखिल नहीं की थी। अब 12 साल बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। जो कि अभी सुनवाई पर नहीं आई है। मंगलवार को अजय अग्रवाल की याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई का नंबर आया जस्टिस खानविलकर ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 28 मार्च तक टाल दी।

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