रांची, रांची की निचली अदालत ने एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म और बाद में हत्या कर देने की घटना के आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनायी है।
रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में 19 मार्च 2014 को बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में गांधी उरांव नामक युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया। सोमवार को न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट व भादवि की धारा 302 समेत अन्य धाराओं के तहत दोषी गांधी उरांव को फांसी की सजा सुनायी।
गौरतलब है कि 19 मार्च 2014 को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में कांटाटोली बस स्टैंड के कक्रिस्तान के निकट से बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गयी थी। बाद में छानबीन के बाद पुलिस ने गांधी उरांव को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी उरांव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से पीड़िता की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी। घटना से नाराज लोगों ने बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था और कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी।