भोपाल, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा अनुदान आयोग ने सेवानिवृत्त हो चुके प्रोफेसरों को 70 वर्ष की उम्र तक सेवा में रखने का निर्णय लिया है। इस आशय की सूचना यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भेज दी है।
जो प्रोफेसर 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए हैं| उन प्रोफेसरों को 5 वर्ष अथवा 70 साल की उम्र तक के लिए अनुबंध करके उन्हें शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने की अनुमति दे दी गई है। नए नियम के अनुसार अब किसी भी कॉलेज में लगातार 10 साल से ज्यादा एक ही प्रोफेसर या प्राचार्य कार्यरत नहीं रहेंगे। सामान्य नियम के अनुसार 5 साल में बदलाव करना होता है| विषम परिस्थितियों में यह सीमा 10 साल से अधिक नहीं होगी।