नई दिल्ली,तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए नया रोस्टर सिस्टम जारी कर दिया गया है। नए रोस्टर के तहत सर्वोच्च अदालत में आने वाली सभी जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई करेगी। इस रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पर सवाल उठाने वाले चार जजों को झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। नए लागू रोस्टर के तहत चीफ जस्टिस के अलावा कोई भी बेंच जनहित याचिकाएं नहीं सुन पाएगी। ये रोस्टर 5 फरवरी से लागू होगा। हालांकि, पुराने किसी मामले में इस रोस्टर के तहत सुनवाई नहीं होंगी। यानी अब जो नई याचिकाएं आएंगी, उनकी सुनवाई ही इस रोस्टर के तहत होगी। यानी चीफ जस्टिस की बेंच ही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ये नया रोस्टर केस की श्रेणी के हिसाब से बनाया गया है। इसके मुताबिक जनहित याचिका,चुनाव संबंधी याचिका,कोर्ट की अवमानना से संबंधित याचिका,सामाजिक न्याय,आपराधिक मामले सहित अन्य मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी।
इस सिस्टम के तहत: सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के जज जस्टिस जे चलमेश्वर के पास आपराधिक, श्रम,टैक्स, भूमि अधिग्रहण,सिविल,सामान्य पैसों के मामले, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले,भूमि अधिनियम संबंधी मामले और समुद्री कानून जैस केस से जुड़ी याचिकाएं आएंगी।
– तीसरे नंबर के जज जस्टिस रंजन गोगोई के पास कोर्ट की अवमानना,धार्मिक मामले,पर्सनल लॉ, बैंकिंग,सरकारी ठेके,आपराधिक,श्रम,टैक्स,भूमि अधिग्रहण,सिविल,सामान्य पैसों के मामले, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले, भूमि अधिनियम संबंधी मामले, समुद्री कानून जैस मामले आएंगे।
-चौथे नंबर के जज जस्टिस मदन बी लोकुर के पास वन संरक्षण मामले,भूमि,जल,पेड़,पैरा-मिलीट्री फोर्स,सेना और धार्मिक मामले हैं।
पांचवे नंबर के जज जस्टिस कुरियन के पास श्रम,रेंट एक्ट,फैमिली लॉ,पर्सनल लॉ और धार्मिक मामले होंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार जज जस्टिस जे चेलमेश्वर,जस्टिस रंजन गोगोई,जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पर सवाल उठाए थे और रोस्टर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजों के बीच काफी खींचतान देखने को मिली थी। अब कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है,जिसमें केस की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए याचिकाएं भेजी जाएंगी।