कोयला चोरी के मामले में झामुमो विधायक योगेंद्र महतो को तीन वर्ष की जेल

रांची,झारखंड में रामगढ़ जिले की एक अदालत ने आज कोयला चोरी के मामले में झामुमो विधायक योगेंद्र महतो को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी। राज्य के 18 अन्य विधायकों के खिलाफ भी हत्या, हत्या का प्रयास, सरकारी कार्यां में बाधा उत्पन्न करने, दंगा भड़काने समेत कई मामले दर्ज है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा के 81 में से जिन 18 अन्य विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, उनमें झामुमो के अमित कुमार महतो, चमरा लिंडा, जगनाथ महतो, दीपक बिरुआ, पौलुस सुरीन, सीता सोरेन और नलिन सोरेन, भाजपा के गणेश गंझू, संजीव सिंह,ढुल्लू महतो, राज पलिवार, और जयप्रकाश भोक्ता के अलावा नौजवान संघर्ष मोर्चा के भानु प्रताप शाही, जय भारत समानता पार्टी की गीता कोड़ा, मासस के अरुप चटर्जी, भाकपा-माले के राजकुमार यादव, झारखंड पार्टी के एनोस एक्का और झारखंड विकास मोर्चा के प्रकाश राम का नाम शामिल है। झामुमो के योगेंद्र साव को रजरप्पा थाना क्षेत्र में कोयला चोरी से जुड़े एक मामले में सजा हुई है, वहीं उनके विरुद्ध रामगढ़, महुटांड़ और बेरमो थाना में भी कोयला चोरी का मामला दर्ज है।

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