तिरूवनंतपुरम, केरल की पिनराई विजयन सरकार ने जेल में बंद कैदियों को अपने करीबी रिश्तेदारों को अंग दान करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद बताया गया कि अब कैदी अपने करीबी रिश्तेदारों को अंग दान कर सकेंगे और सरकार ने इसके लिए केरल कारागार और सुधार सेवाएं (प्रबंधन) अधिनियम-2014 में जरूरी संशोधन करने का फैसला किया है। हालांकि कैदियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे, कैदी सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों को ही अंग दान कर सकेंगे। उन्हें उस अदालत से इस संबंध में अनुमति लेनी होगी, जिसने उसे सजा सुनाई है। साथ ही मेडिकल बोर्ड से भी अंग दान के लिए मंजूरी लेनी होगी। यह भी तय किया गया है कि अंग दान के बाद कैदी जितने वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहेगा, उसे पैरोल की अवधि माना जाएगा। इस प्रक्रिया में आने वाला खर्च जेल विभाग उठाएगा। अंग दान के बाद कैदी को उसकी सजा से कोई छूट नहीं मिलेगी।