फोर्टिस अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित

गुरुग्राम,हरियाणा फूड एवं ड्रग्स विभाग के कमिश्नर डॉ. साकेत कुमार के आदेश पर गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस बाबत आदेश जारी किए है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर नरेंद्र आहुजा कि माने तो 7 वर्षीय बच्ची आद्या की डेंगू से हुई मौत की जांच के बाद अस्पताल को नोटिस दिया था, जिसमें अस्पताल का जवाब नियमों के अनुसार संतोषजनक नहीं मिला, जिसके चलते अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित कर दिया। आहुजा ने कहा कि ब्लड व प्लेटलेट्स के ज्यादा रेट लिए गए थे और जब अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा गया तो प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि बिल में गलती से ज्यादा रेट लिखे गए है। ब्लड बैंक में 32 कमियां पाई गई थीं, लेकिन मुख्य कारण ज्यादा रेट लेने का था। यही कारण है कि ब्लड बैंक का लाइसेंस निलंबित किया है। फोर्टिस अस्पताल का ड्रग्स लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। आद्या के परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर आरोप था कि दवाओं के ज्यादा रेट लगाए हैं। जांच में पाया था कि दवाओं के रेट ज्यादा लिए गए और इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया था और अस्पताल की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के तहत अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला ड्रग्स ऑफिसर संदीप जलान ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन को इससे अवगत करा दिया गया है।

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