भोपाल,गरीब परिवारों के लिए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री आवास गारंटी कानून के नियम बनाए जा रहे है। नियम जनवरी में तैयार हो सकते हैं। इस कानून के तहत प्रदेश में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास की गारंटी प्रदान की गई है।
कानून के तहत जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। यही कमेटी पात्रता के मुताबिक हितग्राहियों की सूची तैयार करेगी। सूची तैयार होने के बाद सरकार की विभिन्न योजना में आवास दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को जरूरत के हिसाब से भूखंड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पर मकान बनाने के लिए उन्हें योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक जनवरी में नियम तैयार कर कैबिनेट को भेजे जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल विधानसभा के बजट सत्र में मप्र आवास गारंटी अनियम पारित हुआ था, जिसे अप्रैल में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। कानून के तहत गरीबों को किफायती दर पर आवास और निशुल्क भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कानून का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास राज्य में कहीं भी घर नहीं होगा। आवास का पट्टा परिवार की महिला और पुरुष दोनों के नाम होगा। आवास गांरटी कानून के तहत बन रहे नियम और प्रक्रिया को कैबिनेट से पारित कराया जाना है। उसके बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा।